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Panchayat Darpan

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मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेनिंग और सब्सिडी दे रही बिहार सरकार, ऐसे करें आवेदन

बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत राज्य के किसानों और युवाओं को मछली पालन (मत्स्य पालन) के लिए मुफ्त ट्रेनिंग देने की योजना चलाई जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में मछली उत्पादन को वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ावा देना और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

मछली पालन की यह ट्रेनिंग पूरी तरह से निःशुल्क (फ्री) है। प्रशिक्षण के दौरान मीठापुर (पटना) या अन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर लाभार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा मुफ्त की जाती है। यदि प्रशिक्षण बिहार से बाहर किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थान (जैसे केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, काकीनाडा) में होता है, तो सरकार आने-जाने का यात्रा खर्च (मार्ग व्यय) भी देती है। राज्य के भीतर प्रशिक्षण होने पर यात्रा खर्च नहीं मिलता। विभाग आवश्यकतानुसार अलग-अलग बैच तैयार करता है। आम तौर पर एक बैच में करीब 30 किसानों को शामिल किया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सरकार द्वारा एक आधिकारिक सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) दिया जाता है, जो भविष्य में मछली पालन लोन या सरकारी सब्सिडी योजनाओं का लाभ लेने में बेहद मददगार होता है।

कौन कर सकता है आवेदन

आवेदक अनिवार्य रूप से बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पारंपरिक मछुआरे, नए इच्छुक किसान, स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं, बेरोजगार युवा, और SC/ST/पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे लोग भी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं जिनके पास खुद का निजी तालाब है या जिन्होंने सरकारी/निजी तालाब लीज (पट्टे) पर लिया हुआ है।

 

योजना के आवेदक

ऐसे किसान जिन्होंने जिला मत्स्य कार्यालय में मछली पालन से जुड़ी किसी सब्सिडी योजना या बैंक लोन के लिए पहले से आवेदन कर रखा है, वे भी इसके पात्र हैं। मामूली पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)भले ही ट्रेनिंग, रहना और खाना मुफ्त है, लेकिन आवेदन के समय एक छोटा सा निबंधन (रजिस्ट्रेशन) शुल्क देना होता है।

आवश्यक दस्तावेज

आवेदक को अपना आधार कार्ड, बिहार का निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर (जो आधार से लिंक हो), यदि खुद का तालाब है तो जमीन के कागजात, या फिर लीज एग्रीमेंट (यदि तालाब पट्टे पर है) तो उससे संबंधित पेपर जमा करना होगा।

आवेदन कैसे करें

आवेदन करने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार के मत्स्य निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in या इसके आवेदन पोर्टल पर जाएं। पोर्टल पर दिए गए “मत्स्य प्रशिक्षण” (Training) वाले विकल्प पर क्लिक करें। अपने सभी बुनियादी विवरण (नाम, आधार, पता, बैंक खाता आदि) दर्ज करके पंजीकरण फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करें। अधिक जानकारी या सहायता के लिए आप अपने जिले के नजदीकी जिला मत्स्य कार्यालय (District Fisheries Office) में जाकर जिला मत्स्य पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।