झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत नाम जुड़वाने, हटाने या किसी तरह का संशोधन कराने के लिए अब सीमित समय बचा है। निर्वाचन आयोग की ओर से बढ़ाई गई समय-सीमा के अनुसार 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। ऐसे में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं या जिनके नाम, पते, उम्र समेत अन्य विवरण में त्रुटि है, वे निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के अनुसार, फिलहाल तिथि बढ़ाने को लेकर आयोग की ओर से कोई नया निर्देश नहीं मिला है। ऐसे में 30 सितंबर को अंतिम तिथि मानकर मतदाताओं से समय रहते आवेदन करने की अपील की गयी है। आवेदन नजदीकी मतदान केंद्र पर संबंधित बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन पोर्टल से किया जा सकता है।
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नए नाम जुड़वाने के लिए 6.42 लाख से अधिक आवेदन
विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को लेकर बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। 27 सितंबर तक के आंकड़ों और 28 सितंबर को मिले नए आवेदनों को मिलाकर फॉर्म-6 के तहत अब तक 6,42,349 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। फॉर्म-6 का इस्तेमाल मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए किया जाता है। वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित फॉर्म-6ए के तहत 106 आवेदन मिले हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, अभियान के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों ने मतदाता सूची में अपनी प्रविष्टियों को दुरुस्त कराने की पहल की है। अंतिम दिनों में आवेदन बढ़ने की संभावना को देखते हुए मतदाताओं को जल्द से जल्द आवेदन करने को कहा गया है, ताकि अंतिम समय में पोर्टल या अन्य तकनीकी परेशानी के कारण आवेदन करने में दिक्कत न हो।
नाम हटाने और विवरण सुधार के लिए भी बड़ी संख्या में आवेदन
मतदाता सूची से मृत या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने अथवा किसी नाम पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 के तहत कुल 12,265 आवेदन और आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। वहीं, मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, उम्र या अन्य विवरणों में सुधार और संशोधन के लिए फॉर्म-8 के तहत 4,36,782 आवेदन मिले हैं। निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, मतदाताओं को अपने विवरण की जांच कर लेनी चाहिए और किसी तरह की गलती मिलने पर निर्धारित समय के भीतर सुधार के लिए आवेदन करना चाहिए। विशेष पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों को दुरुस्त करना और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी करना है। इसलिए जिन नागरिकों को नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन की जरूरत है, उन्हें अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना चाहिए।
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30 सितंबर तक दावे-आपत्तियां, 19 अक्टूबर को अंतिम सूची
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में अब सबसे महत्वपूर्ण तारीख 30 सितंबर है। इस दिन तक दावे और आपत्तियां दर्ज करायी जा सकेंगी। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के तहत प्राप्त दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद 19 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन कार्यालय ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ और संभावित तकनीकी बाधाओं से बचने के लिए जल्द आवेदन करें। खासकर जिन लोगों ने नया नाम जुड़वाने, नाम हटाने या विवरण में सुधार के लिए आवेदन नहीं किया है, वे 30 सितंबर से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें। अंतिम सूची में अपना नाम और विवरण सही दर्ज है या नहीं, इसकी जांच करना भी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।
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