प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास प्लस 2024 सर्वेक्षण से तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। जिला ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के बाद जिला ग्रामीण विकास शाखा ने ग्राम सभा से अनुमोदित सूची के आधार पर स्वीकृत और अस्वीकृत दोनों श्रेणी के लाभार्थियों की सूची का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर 27 अगस्त से 16 सितंबर 2026 तक आपत्ति और अपील दर्ज करने का समय दिया गया है। संबंधित सर्वेक्षित परिवार इस अवधि में जिला या प्रखंड स्तर पर अपनी आपत्ति अथवा अपील जमा कर सकते हैं।
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योग्य परिवारों को सूची में शामिल होने का मिलेगा मौका
जारी आदेश के अनुसार, यदि किसी सर्वेक्षित परिवार का नाम ग्राम सभा स्तर पर अस्वीकृत कर दिया गया है और परिवार स्वयं को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पात्र मानता है, तो वह जिला स्तरीय अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकता है। समिति प्राप्त आपत्तियों और अपीलों की समीक्षा करेगी। जांच में यदि पूर्व में अस्वीकृत परिवार योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पाया जाता है, तो समिति की अनुशंसा पर उसका नाम अंतिम स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र परिवारों को सूची से बाहर होने की स्थिति में अपना पक्ष रखने का अवसर देना है।
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संशोधन के बाद नहीं होगा अतिरिक्त बदलाव
जिला ग्रामीण विकास शाखा के अनुसार अपीलीय समिति की ओर से अनुशंसित संशोधनों के बाद स्थायी प्रतीक्षा सूची में किसी भी अतिरिक्त संशोधन की अनुमति नहीं होगी। इसलिए संबंधित परिवारों को निर्धारित अवधि में ही अपनी आपत्ति या अपील दर्ज करनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम रूप से स्वीकृत लाभार्थियों की सूची आवास सॉफ्ट के प्रखंड एवं जिला स्तरीय लॉगिन पर आवास स्वीकृति के लिए उपलब्ध होगी। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को सूची के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया है, ताकि पात्र परिवार निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपना दावा या आपत्ति दर्ज करा सकें।